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एनडीपीएस एक्ट के मामले में 2 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना


श्रीगंगानगर विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) के न्यायधीश अजय भोजन ने 30 ग्राम स्मैक बरामदगी के दोषी ओमप्रकाश बिश्नोई को 2 वर्ष का कठोर कारावास व 20  हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
 विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने बताया कि   21 जून  2017  को थाना कोतवाली के तत्कालीन एसएचओ राहुल यादव को सूचना मिली कि  पंचायती धर्मशाला के पास तीन युवक मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर धर्मशाला के कमरा नंबर 150 में गए तो एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। पुलिस को देख भागने का प्रयास किया। अंदर जाकर देखा तो 3 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति ने प्लास्टिक की थैली को शौचालय में फेंक दिया। 

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