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वर्किंग वाइफ से घर के खर्च में योगदान मांगना क्रूरता नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट


बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी कामकाजी पत्नी से अपने वेतन को घर के खर्चों में लगाने के लिए कहना अपने आप में गैरकानूनी मांग या क्रूरता नहीं माना जा सकता।
जस्टिस वृषाली जोशी ने नागपुर के एक व्यक्ति और उसके माता-पिता के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद कर दिया। यह मामला मानकापुर पुलिस स्टेशन में पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के लिए आईपीसी की धारा 498-ए और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान के लिए धारा 504 के तहत दर्ज किया गया था।

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