एसआई भर्ती-2021 में चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका:भर्ती रद्द करने का हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 मामले में चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
बता दें कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पहले इस भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिसे बाद में खंडपीठ ने भी बरकरार रखा। खंडपीठ के इसी फैसले को अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है।

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