किन्नरों को जबरन वसूली का अधिकार नहीं | SBT News
नमस्ते, SBT News में आपका स्वागत है! लखनऊ से बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ‘नेग’ के नाम पर जबरन वसूली को गैर-कानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा कि इस तरह की वसूली भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है। यह मामला गोंडा की किन्नर रेखा देवी की याचिका से जुड़ा था, जिसमें जजमानी क्षेत्र तय करने की मांग की गई थी। लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी और साफ संदेश दिया कि जबरन वसूली किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। 👉 Like करें 👍 👉 Share करें 📲 👉 Subscribe करें 🔔 #lucknow #highcourt #breakingnews #indianews #lawnews #hindinews #latestnews #crime #upnews #gonda #transgender #newsupdate #currentaffairs #viralnews #sbtnews हमारे साथ जुड़े रहें: Facebook : https://ift.tt/0YDUOf9 Instagram : https://ift.tt/KVPFRXm Contact for News & Ads: sbtnews.in@gmail.com 👉 अब ताज़ा और सबसे भरोसेमंद राजस्थान की बड़ी खबरें – सिर्फ SBT News पर! 🔔 चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई खबर मिस न हो। #SBTNews #RajasthanNews #HindiNews #LatestNews #SandhyaBorderTimes #SriGanganagar
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