जोधपुर में वायुसेना और सेना के संवेदनशील ठिकानों के पास अवैध निर्माणों पर हाईकोर्ट की सख्ती
राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर के पाबूपुरा क्षेत्र में वायुसेना और सेना के संवेदनशील ठिकानों के आसपास हुए अवैध निर्माणों को लेकर सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तीन महीने के भीतर विस्तृत सर्वे कर नियमों के विरुद्ध बने निर्माणों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करें.
जस्टिस विनीत कुमार माथुर व जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास निर्माण कार्य केवल रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और नियमों के तहत ही किया जा सकता है.

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