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राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सोलर पावर प्लांट्स निवेशकों को मिलेगी 7 साल तक बिजली शुल्क में पूरी छूट


राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश के सौर ऊर्जा निवेशकों को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार अपनी घोषित नीति और वादों से इस तरह मनमाने ढंग से पीछे नहीं हट सकती।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि 10 मई 2022 नीति में संशोधन की तिथि से पहले स्थापित हो चुके कैप्टिव और रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स को उनके शुरू होने की तारीख से सात साल तक बिजली शुल्क में पूरी छूट का लाभ मिलेगा।

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