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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फ दुव्र्यवहार से एससी-एसटी एक्ट नहीं लगेगा


दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल दुव्र्यवहार या विवाद के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति  अत्याचार निवारण अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की एक महिला प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत अपराध तभी बनता है, जब जाति के आधार पर अपमान करने की स्पष्ट मंशा साबित हो।
अगस्त 2021 में लक्ष्मीबाई कॉलेज की दो एसोसिएट प्रोफेसरों के बीच विभागीय बैठक में दस्तावेज पर हस्ताक्षर को लेकर विवाद हुआ, जो कथित हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया।

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