'तोते ने पहुंचाया नुकसान, सरकार देगी मुआवजा', बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया दिलचस्प फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट ने तोतों को लेकर एक बेहद दिलचस्प फैसला दिया है. हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा है कि तोते भी जंगली जानवर की श्रेणी में आते हैं. पीठ ने जोर देकर कहा कि तोतों की वजह से किसानों की फसल को नुकसान होता है, तो सरकार को मुआवजा देना होगा. वन्यजीवों के संरक्षण की जिम्मेदारी सिर्फ नागरिकों की नहीं है बल्कि उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना राज्य की जिम्मेदारी है.
महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हगी गांव निवासी 70 साल के किसान महादेव डेकाटे से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है और तोतों को भी वन्य जीव माना है.

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