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अस्पताल में 1 अप्रैल से नए नियम लागू:छुट्टी के दिनों में भी मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी


राजस्थान के सभी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के अतिरिक्त निदेशक डॉ. नरोत्तम शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह नया समय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
नए आदेश के तहत, 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ओपीडी का समय सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक खुली रहेगी।

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