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होटल-रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ सकेंगे एलपीजी चार्ज


होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से 'एलपीजी चार्जÓ या 'फ्यूल कॉस्ट रिकवरीÓ जैसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि खाने की कीमतों के अलावा बिल में सिर्फ सरकारी टैक्स ही जोड़े जा सकेंगे।
देशभर में जारी एलपीजी संकट के बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अपने आदेश में कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट को अपनी सभी इनपुट कॉस्ट को मेन्यू में दी गई कीमतों में ही शामिल करना होगा। अगर कोई रेस्टोरेंट गैस की बढ़ती कीमतों या किसी अन्य ऑपरेशनल खर्च का हवाला देकर बिल के अंत में अलग से चार्ज जोड़ता है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। 

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