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नगर परिषद का सीजर नोटिस : 32 फर्मों पर लाखों रुपये का बकाया


नगर परिषद श्रीगंगानगर ने नगर सीमा क्षेत्र में बकाया नगरीय विकास कर जमा नहीं कराने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सीजर नोटिस जारी किया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत परिषद ने 32 फर्मों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए बकाया राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
नगर परिषद द्वारा जारी सूचना के अनुसार संबंधित फर्मों पर लाखों रुपये का नगरीय विकास कर बकाया है। परिषद ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
परिषद के अनुसार नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि जिन प्रतिष्ठानों ने बकाया कर का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ अधिनियम की धारा 131 और 135 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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