अगर सुनवाई में देरी हो तो जमानत दें: राजस्थान हाईकोर्ट | SBT News | Rajasthan News
About This Video: Rajasthan High Court ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि मामलों के बोझ और जजों की कमी के कारण किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अगर निकट भविष्य में अपील की सुनवाई संभव नहीं है, तो कोर्ट को सजा निलंबित कर जमानत देने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उन आपराधिक अपीलों के संदर्भ में की है, जो 20 से 30 वर्षों से लंबित हैं और जिन पर सुनवाई नहीं हो पाई है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि— “अगर अपीलों का इतना अंबार है कि निकट भविष्य में सुनवाई संभव नहीं दिख रही, तो सजा को सस्पेंड करना ही न्यायोचित विकल्प है।” यह फैसला न्यायिक प्रणाली में पेंडेंसी के मुद्दे पर एक अहम संकेत माना जा रहा है और यह बताता है कि न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के बराबर है। अगर आपको ऐसी न्यायिक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबरें पसंद आती हैं— ➡️ वीडियो को Like और Share करें ➡️ चैनल को Subscribe करें ➡️ नई अपडेट्स के लिए Bell Icon ज़रूर दबाएँ 🔔 आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद कीमती है 🙏✨ #RajasthanHighCourt #LegalNews #JudicialBacklog #BreakingNews #CourtUpdate #JusticeSystem #IndiaNews #TrendingNow #LawAndOrder #nationalupdates
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