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सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, कहा- धोखाधड़ी की निष्पक्ष और तटस्थ जांच करें


अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आज अहम आदेश पारित किया। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में निष्पक्ष और तटस्थ जांच करने का निर्देश दिया। 
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली शामिल थे। उन्होंने सीबीआई और ईडी से चार सप्ताह के भीतर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पीठ ने टिप्पणी की कि जांच शुरू करने में एजेंसियों को पहले ही समय लग चुका है। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष जांच टीमे गठित कर एडीजीए और अन्य संबंधित पक्षों की जांच करे।

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