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दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने दे दिया ये आदेश


राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के लाखों दिहाड़ी मजदूरों  के हक में एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला सुनाया है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की गणना महीने के 26 दिनों के बजाय पूरे 30 दिनों के आधार पर की जाए।
जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने इस फैसले के दौरान बेहद मार्मिक और कड़वी सच्चाई को रेखांकित किया। कोर्ट ने कहा, दिहाड़ी मजदूर को साप्ताहिक अवकाश या पेड लीव नहीं मिलती।

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