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अब समय पर चालान नहीं भरा तो जब्त हो सकता है वाहन


अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चालान कटवाने के बाद उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सड़क़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में संशोधन कर चालान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सख्त बना दिया है। 
नई व्यवस्था के तहत यदि कोई चालक चालान का भुगतान तय समय में नहीं करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य संबंधित सेवाएं रोक दी जाएंगी, यहां तक कि वाहन जब्त भी किया जा सकता है।
अब चालान पर 45 दिन की समय-सीमा तय : 20 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रत्येक चालान पर 45 दिन की समय-सीमा तय की गई है।

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