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आरटीई में फर्जी एडमिशन पर होगी एफआईआर: गलत जानकारी देने पर वसूलेंगे दोगुनी फीस


राजस्थान के निजी स्कूलों में आरटीई एडमिशन में फर्जी आय प्रमाण पत्र पर कार्रवाई के लिए इस बार सख्ती तय की गई है। पहली बार पैन नंबर अनिवार्य किया गया है और गलत जानकारी देने पर दो गुना फीस वसूली और कानूनी केस होगा। कानून के तहत होने वाले एडमिशन के लिए 20 फरवरी से 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन होंगे और 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। 13 फरवरी को जारी आदेश इस बार की प्रवेश प्रक्रिया में लागू होंगे।
शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में जारी आरटीई प्रवेश दिशा-निर्देशों में साफ किया है कि यदि कोई पेरेंट्स फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लेता है तो उससे स्कूल की मूल फीस की दो गुना राशि वसूली जाएगी।

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