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राजस्थान हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस:बाल अधिकार आयोग में 1 साल से खाली पदों पर 23 फरवरी तक मांगा जवाब


राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने राज्य में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था 'राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगÓ में लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने पर सख्त ऐतराज जताया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की शुरुआती सुनवाई में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
जोधपुर हाईकोर्ट में जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की डिवीजन बेंच ने 'जुवेनाइल जस्टिस एडवोकेट्स एसोसिएशनÓ की याचिका पर सुनवाई की। 

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