नर्सिंग कॉलेजों की एनओसी पर 45दिन पहले लेना होगा निर्णय:हाईकोर्ट का फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेजों और सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर एक रिपोर्टेबल जजमेंट दिया है। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की डिवीजन बेंच ने व्यवस्था दी है कि राज्य सरकार को नर्सिंग कॉलेजों की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के आवेदनों पर काउंसलिंग शुरू होने से कम से कम 45 दिन पहले निर्णय लेना होगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार इस समय सीमा का उल्लंघन करती है, तो उसे प्रभावित संस्थानों को देरी के अनुपात में हर्जाना देना होगा।

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