जयपुर में 'हुक्का बार' बैन, पुलिस कमिश्नरेट का फैसला, उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा
राजधानी जयपुर में तेजी से फैलते हुक्का कल्चर और इसके कारण बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करते हुए पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में हुक्का बार के संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 06 फरवरी 2026 से 06 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शहर के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब, नाइट क्लब, डिस्कोथेक, मॉल, फार्म हाउस या किसी भी सार्वजनिक एवं निजी स्थल पर हुक्के का उपयोग पूरी तरह वर्जित होगा।

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