हाईकोर्ट का फैसला: किरायेदारों से ऊपर है जनसुरक्षा कानून, गिराए जाएं जर्जर भवन
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जनसुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि यदि कोई भवन जर्जर और खतरनाक स्थिति में है तो उसके ध्वस्तीकरण में किरायेदार बाधक नहीं बन सकते।
उन्हें भवन खाली करना होगा, व्यक्तिगत अधिकार सार्वजनिक हित के अधिकार पर प्रभावी नही होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में प्रशासन को वैधानिक अधिकारों के तहत तुरंत कार्रवाई करने की छूट है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने मुक्तेश्वर महादेव मुक्तेश्वरी दुर्गा धर्मार्थ सेवा समिति वाराणसी व अन्य की याचिका पर दिया है।

No comments