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नियमों का उल्लंघन करने वाली स्लीपर बसों के खिलाफ अभियान शुरू


नियमों का उल्लंघन करने वाली स्लीपर बसों के खिलाफ  परिवहन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। जिन स्लीपर बसों में अब इमरजेंसी गेट, गैंगवे , सेफ्टी हैमर और पैनिक बटन नहीं होंंगे और अवैध रूप से सामान रखने की डिक्की होगी, इन्हें विभाग जब्त करेगा।
विभाग की ओर से बिना बस बॉडी कोड के चल रही स्लीपर बसों को अब सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसलमेर में पिछले साल हुए बस हादसे के बाद परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने बस बॉडी कोड का उल्लंघन कर चल रही स्लीपर बसों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

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