बिना नोटिस ड्रोन सर्वे कर थमाए गए करोड़ों के डिमांड नोटिस रद्द
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के खान विभाग की ओर से केवल ड्रोन सर्वे के आधार पर खनन पट्टाधारकों को जारी किए गए करोड़ों रुपए के वसूली (डिमांड) नोटिस को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सर्वे चाहे भौतिक हो या ड्रोन के जरिए, उससे पहले संबंधित पक्षकार को नोटिस देना और उसे प्रक्रिया में शामिल करना अनिवार्य है। न्यायाधीश डॉ. नूपुर भाटी ने भीलवाड़ा के एक खान व्यवसायी की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभाग की ओर से जारी 'कारण बताओ नोटिसÓ को रद्द कर दिया है।

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