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40 साल की अस्थायी नौकरी को हाईकोर्ट ने नियमित माना

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि दशकों तक दी गई सेवा को महज 'अस्थायीÓ कहकर किसी कर्मचारी को नियमितीकरण के अधिकार से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस रेखा बोराणा की सिंगल बेंच ने भीलवाड़ा के सत्यनारायण शर्मा समेत अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से ही नियमित चौथी श्रेणी के कर्मचारी माना जाए और उन्हें पेंशन सहित सभी रिटायरमेंट लाभ दिए जाएं। याचिकाकर्ताओं ने विभाग में करीब 40 साल तक सेवा दी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें नियमित नहीं किया।

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