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टोंक में पतंगबाजी के लिए समय सीमा तय

राजस्थान के टोंक जिले में लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, पशु-पक्षियों की सुरक्षा और विद्युत प्रसारण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कल्पना अग्रवाल ने धातु निर्मित मांझे के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है।
आदेश के अनुसार अब टोंक जिले में धातु, नायलॉन, प्लास्टिक एवं सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले मांझे की थोक और खुदरा बिक्री के साथ-साथ उसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अब प्रात: 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 

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