नशे में प्रयुक्त दवाओं की खुली बिक्री पर जिला प्रशासन का सख्त प्रतिबंध
श्रीगंगानगर जिले में कुछ दवाइयों का नशे के रूप में दुरुपयोग बढऩे के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने लोकहित और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रीगाबलिन, टापेंटाडोल व जोपिक्लोन साल्ट आधारित दवाइयों की खुली व अनियंत्रित बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला कलक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि कोई भी थोक या खुदरा दवा विक्रेता प्रीगाबलिन की 75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा की दवा का क्रय-विक्रय नहीं करेगा। साथ ही, टापेंटाडोल व जोपिक्लोन घटक युक्त दवाइयों की बिक्री बिना विधिवत बिल के नहीं की जा सकेगी।

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