कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा भारी जुर्माना! लोगों पर भौंकना भी गुनाह
देहरादून में पालतू कुत्तों द्वारा किसी को काटे जाने पर उसके मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। देहरादून में कुत्तों खासतौर से आक्रामक नस्ल 'रॉटवीलर' के हमलों की घटनाओं के बाद नगर निगम ने कुत्तों को पालने के संबंध में नियम तैयार किए हैं। देहरादून श्वान लाइसेंस उपविधि-2025 के तहत पालतू कुत्ते द्वारा किसी को काटे जाने पर उसके मालिक के खिलाफ अनिवार्य रूप से चालान कार्रवाई किए जाने के अलावा प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है तथा निगम कुत्ते को अपने कब्जे में ले सकता है।

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