सड़क नहीं बनने पर कलेक्टर-एसडीएम की संपत्ति होगी कुर्क
जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में सड़क निर्माण के आदेश की अनदेखी प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। भोपालगढ़ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए जोधपुर जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका ईओ को चेतावनी दी है कि यदि 24 दिसंबर तक सड़क नहीं बनाई गई, तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
सिविल न्यायाधीश ने स्थायी लोक अदालत के पंचाट की पालना नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए यह नोटिस जारी किया है।
सिविल न्यायाधीश ने स्थायी लोक अदालत के पंचाट की पालना नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए यह नोटिस जारी किया है।

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