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कक्षा-1 में 6 वर्ष से कम आयु होने पर भी बच्चों को मिल सकेगा प्रवेश


प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण नियमों में बदलाव करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा-1 में प्रवेश नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस नियम में 31 जुलाई 2026 तक छूट प्रदान की है।
यह छूट उन अभिभावकों के लिए विशेष रूप से राहत भरी है जिनके बच्चे पहले ही प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं लेकिन 6 वर्ष की आयु पूरी करने में कुछ महीने कम हैं। 

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