कार्यालयों में लगेंगे 'नो हेलमेट नो एंट्री व नो सीट बेल्ट नो एंट्री' के फ्लैक्स
श्रीगंगानगर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने सडक़ सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने वालों के लिए हेलमेट तथा चार पहिया वाहनों से यात्रा करने वालों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।
उन्होंने बताया कि प्राय: देखा गया है कि अभी भी कुछ अधिकारी व कार्मिक अनिवार्य सडक़ सुरक्षा उपायों, निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसी क्रम में सडक़ सुरक्षा के प्रावधानों की पूर्ण पालना करने एवं सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 दिसम्बर 2025 तक सडक़ सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।

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