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एसिड अटैक पीडि़तों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन

राजस्थान में अब एसिड अटैक में घायल हुए व्यक्तियों के इलाज की नई गाइडलाइन जारी हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइन में अब सरकारी के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को भी एसिड अटैक पीडि़तों का फ्री इलाज करना होगा। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल प्रशासन ऐसे पीडि़त व्यक्ति का इलाज करने से मना कर ता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा।
विभाग से जारी सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के उन दो आदेशों का हवाला दिया है, जिसमें एसिड अटैक से पीडि़त व्यक्तियों के इलाज के लिए कहा गया है। 

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