जयपुर एयरपोर्ट से पांच किमी दायरे में लेजर लाइट्स पर आज से रोक
राजधानी जयपुर में शादी समारोह और पार्टियों के दौरान तेज प्रकाश वाली लेजर लाइट्स के इस्तेमाल का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है. मैरिज गार्डन, होटल्स जैसे स्थानों पर होने वाले शादी समारोहों में लेजर लाइट्स और अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट्स का उपयोग होता है. ऐसे में जयपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पांच किलोमीटर के दायरे में लेजर लाइट्स या अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट्स के उपयोग पर रोक लगाई गई है.
जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सीमा से पांच किमी की परिधि में लेजर लाइट्स या अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.
जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सीमा से पांच किमी की परिधि में लेजर लाइट्स या अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

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