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राजस्थान में 1 फरवरी से हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाथ से लिखी जाने वाली अपठनीय मेडिको-लीगल रिपोर्टों को न्याय प्रक्रिया में गंभीर बाधा बताते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि 1 फरवरी, 2026 के बाद राज्य में किसी भी परिस्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिको-लीगल रिपोर्ट और अन्य चिकित्सकीय कानूनी दस्तावेज हाथ से नहीं लिखे जाएं। कोर्ट ने कहा कि यदि इस तिथि के बाद कोई रिपोर्ट हाथ से तैयार पाई गई तो संबंधित जांच अधिकारी, थाना प्रभारी, जिला पुलिस अधीक्षक तथा जयपुर व जोधपुर पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

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