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ट्रिब्यूनल रिफॉम्र्स एक्ट 2021 रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रिब्यूनल रिफॉम्र्स एक्ट, 2021 को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि यह कानून सेपरेशन ऑफ पावर और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी नाराजगी जताई कि उसने ट्रिब्यूनल नियुक्तियों को लेकर पहले दिए गए कोर्ट के निर्देशों को लागू नहीं किया।
बेंच ने सरकार द्वारा उसी तरह के प्रावधान दोबारा लाने पर आपत्ति जताई, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। कोर्ट ने कहा कि यह एक्ट बिना किसी कमी को दूर किए विधायी ओवर रूलिंग जैसा कदम है, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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