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जोधपुर के एम्स रोड पर तुरंत हटे अतिक्रमण:हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के एम्स रोड पर अतिक्रमण की समस्या को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने दिए आदेश में स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया कि एम्स के गेट नंबर 3 और 4 पर स्थित सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए और एम्स कैंपस के साथ पूरी मुख्य सड़क को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाए।  कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस रोड पर सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक किसी भी भारी वाहन को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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