प्रधानाचार्य के स्थानांतरण आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के जस्टिस विनीत कुमार माथुर एवं जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रधानाचार्य जितेन्द्र कुमार सतीजा के 22 सितंबर 2025 के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है। खंडपीठ ने माना कि याचिकाकर्ता के सेवा काल में मात्र 11 महीने ही बाकी हंै, इस स्थिति में स्थानांतरण करना विभागीय दिशा-निर्देशों के विपरीत है।
प्रकरण के अनुसार याचिकाकर्ता प्रधानाचार्य जितेन्द्र कुमार सतीजा का स्थानांतरण निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ने 22 सितंबर 2025 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मल्टीपर्पज श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेदासरी में कर दिया था। याचिकाकर्ता ने अपने स्थानांतरण आदेश को राजस्थान उच्च न्यायालय में एकलपीठ के समक्ष रिट याचिका दायर कर चुनौती दी थी, जिसे एकलपीठ ने 16 अक्टूबर 2025 को याचिका खारिज कर ट्रांसफर में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था।

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