अब वार्डों के गठन की अधिसूचनाओं की प्रक्रिया तेज, नए प्रावधान हुए लागू
श्रीगंगानगर में ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बाद नई बनी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों से संबंधित वार्डों की अधिसूचनाओं की प्रक्रिया तेज कर दी है।
इस बार ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्डों की संख्या बढ़ाकर 5 से 7 की जा रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
सूत्रों के अनुसार पहले ग्राम पंचायतों में 3000 की आबादी तक 5 वार्ड बनते थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 7 किया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक 1000 की अतिरिक्त आबादी पर दो नए वार्ड गठित किए जा सकेंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति में एक लाख की आबादी तक 15 वार्ड का प्रावधान है, जबकि अतिरिक्त 15 हजार की आबादी पर दो नए वार्ड बनाए जाएंगे।
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