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पुराना स्टॉक बेचने की मिली छूट, 31 दिसंबर तक कंपनियां लगा सकेंगी नया रेट

जीएसटी के नए नियमों से जहां ग्राहकों को सस्ती चीजें मिलने लगी हैं, वहीं कंपनियों को पुराने स्टॉक की वजह से परेशानी हो रही थी। अब सरकार ने इसका समाधान निकाल दिया है। सरकार ने घोषणा की कि कंपनियां अपने पुराने माल पर नया रेट लिख सकती हैं—चाहे स्टिकर से, स्टांप से या ऑनलाइन प्रिंट करके।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नया दाम लगाते समय पुराना दाम भी साफ दिखना चाहिए। नया रेट पुराने दाम को ढककर नहीं लिखा जा सकेगा। यह नियम केवल उन्हीं पैक्ड वस्तुओं पर लागू होगा, जिन पर जीएसटी दर बदलने के कारण बिक्री प्रभावित हुई है। 

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