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डमी स्कूलों पर नकेल कसते हुए हाईकोर्ट ने लिया सख्त एक्शन, एसआईटी गठन के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में डमी स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और शिक्षा बोर्ड को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने डमी स्कूलों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठन करने के निर्देश दिए हैं.
अदालत ने कहा कि यदि एसआईटी को निरीक्षण के दौरान स्कूलों में विद्यार्थी अनुपस्थित मिलते हैं और उसी समय वे कोचिंग सेंटरों में उपस्थित पाए जाते हैं, तो संबंधित स्कूल और कोचिंग सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की अपर्याप्त उपस्थिति पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

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