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चारदीवारी के अवैध निर्माण करें ध्वस्त : हाईकोर्ट ने निगम उपायुक्तों पर भी कार्रवाई के दिए निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर शहर की चारदीवारी के भीतर हुए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बजाए नगर निगम की ओर से समय-समय पर सिर्फ नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि जिन भवन मालिकों को अवैध निर्माण के नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उन बिल्डिंगों को स्थाई रूप से सील कर दो माह में ध्वस्त करने की कार्रवाई पूरी की जाए। 
अदालत ने निगम आयुक्त को कहा है कि संबंधित उपायुक्त और जिन अधिकारियों से नोटिस देने के बाद कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।  डीएलबी सचिव आदेश की पालना सुनिश्चित करेंअदालत ने कहा है कि यदि इन अफसरों को तबादला भी हो चुका है तो डीएलबी सचिव आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

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