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अब 20 साल पुराने वाहन भी दौड़ेंगे


वाहन मालिकों के लिए यह अच्छी खबर है कि अब उन्हें 20 साल पुराने वाहन कबाड़ (स्क्रेप) में नहीं बेचने पड़ेंगे। वाहन मालिक निर्धारित शुल्क जमा करवाकर दोपहिया से लेकर कार और मालवाहक वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन (पुन:पंजीयन) करवा सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 
इस नोटिफिकेशन से पुराने वाहन धारकों को बड़ी राहत मिली है। इसके तहत वे दोगुना शुल्क और फिटनेस जांच कराने के बाद 20 साल पुराने वाहन भी चला सकेंगे, लेकिन दोगुना शुल्क, फिटनेस जांच और पीयूसी कराना अनिवार्य होगा। 
केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून के अनुसार लोगों को अपने वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करते समय दोगुना शुल्क देना होगा।

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