अजमेर शरीफ में सीसीटीवी के विरोध पर कार्रवाई का आदेश
राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज़ दरगाह में चोरी और हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बाद, अदालत ने एक अहम कदम उठाया है. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (अजमेर पश्चिम), मनमोहन चंदेल ने दरगाह समिति को अपने खर्च पर परिसर के भीतर हर संभव स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है.
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

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