आरटीई के तहत निजी-स्कूलों को प्री-प्राइमरी का पुनर्भुगतान क्यों नहीं: हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 40 हजार निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी के एंट्री लेवल सहित अन्य क्लास में एडमिशन देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि उन्होंने किस कानून के तहत निजी स्कूलों को एडमिश्नर के निर्देश दिए। वहीं अब वह निजी स्कूलों को फीस का पुनर्भुगतान क्यों नहीं करेगी।
अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अगस्त को रखते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वह इस संबंध में सक्षम अधिकारी का स्पष्टीकरण पेश करे।
अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अगस्त को रखते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वह इस संबंध में सक्षम अधिकारी का स्पष्टीकरण पेश करे।

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