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सीजेआई की कोर्ट में आज से नहीं होगा ये काम

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अदालत में आज सोमवार से किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को तत्काल सूचीबद्ध एवं सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर दिया है।
प्रधान न्यायाधीश ने छह अगस्त को कहा था कि 11 अगस्त से किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को उनकी अदालत में तत्काल सूचीबद्ध एवं सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी ताकि कनिष्ठ अधिवक्ताओं को ऐसा करने का अवसर मिल सके।

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