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हॉस्टल, पीजी, ढाबों में ठहरने वालों का चरित्र सत्यापन जरूरी

श्रीगंगानगर में हॉस्टल, पीजी, ढाबे, धर्मशाला, सराय मालिकों, मकान मालिकों की ओर से उनके यहां ठहरने वालों एवं विभिन्न कारखानों, ईंट भट्टों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों को अपने कार्मिकों, मजदूरों का पुलिस चरित्र सत्यापन करवाना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में ऐसे लोगों पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। 

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