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स्कूली छात्रा का अपहरण करने के आरोपी को 5 वर्ष की सजा 10 हजार रुपए का अर्थदंड

श्रीगंगानगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो ने एक स्कूली छात्रा का अपहरण करने के आरोपी युवक को आज 5 वर्ष की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
एडीपी धर्मेंद्रसिंह ने प्रकरण की जानकारी देते बताया कि 15 फरवरी 2016 को लालगढ़ जाटान थाना में गणेशगढ़ गांव के एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए मोहनलाल मेघवाल निवासी कुआंवाली ढाणी पंचायत संघर थाना सदर सूरतगढ़ पर उसकी नाबालिग भांजे को बहला फुसला कर भाग ले जाने का आरोप लगाया था।

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