प्रॉपर्टी ब्रोकर ने अब बिना रजिस्ट्रेशन काम किया तो लगेगा 5 लाख जुर्माना
जयपुर सहित अन्य बड़े शहरों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से रजिस्ट्रेशन और लेआउट प्लान स्वीकृत हुए बिना ही विला और भूखंड बेचने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। बिल्डर्स ऐसे आवास-भूखंड बेचने के लिए एजेंट्स (ब्रोकर) को आगे कर रहे हैं। अब रेरा ने एजेंटों पर भी शिकंजा कसते हुए ऐसे ब्रोकर की सूचियां बनाना शुरू कर दिया है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
नियम के अनुसार बिल्डर व डवलपर्स के साथ रियल एस्टेट एजेंट को भी रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां पर भी प्रोपर्टी एजेंट्स और एडवाइजर बड़ी संख्या में है। यहां जब भी कोई नई कॉलोनी कटती है तो कॉलोनी के साथ-साथ प्रोपर्टी एजेंट्स और एडवाइजर का भी प्रचार-प्रसार शुरू हो जाता है। कॉलोनी के आसपास साइन बोर्ड लगना आम बात है। रेरा ने अब एजेंट्स और एडवाइजर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।
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