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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बोला-ग्रेजुएट होने से नहीं कटेगा गुजारा भत्ता

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि अगर कोई पत्नी ग्रेजुएट है, तो सिर्फ इसी आधार पर उसे गुज़ारा भत्ता से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक उसकी कोई आमदनी नहीं है और वह लाभ वाली नौकरी में नहीं है।
यह टिप्पणी जस्टिस जस गुरप्रीत सिंह पुरी ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दी, जिसमें एक पति ने लुधियाना फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। 

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