मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 12 आरोपियों को किया बरी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपरियों को बरी कर दिया है. इनमें से 5 को पहले सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिली थी. हाईकोर्ट की ओर से भी आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया और जेल से रिहा करने का निर्देश दिया. जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस चांडक की डिविजन बेंच ने इस फैसले को लेकर कहा,Ó जो भी सबूत पेश किए गए थे, उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था.
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