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सोनिया बोलीं-कंपनी को कर्ज उतारने का हक, हमने वही किया



नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का कर्ज चुकाना एक वैध कारोबारी फैसला था। हर कंपनी को कानूनन अपना कर्ज उतारने का अधिकार है और हमने भी वही किया। संपत्ति अभी भी हमारे पास है, और कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है।
सिंघवी के मुताबिक, एजेएल के 90 करोड़ रुपए के कर्ज को यंग इंडियन नाम की गैर-लाभकारी कंपनी ने लिया ताकि एजेएल कर्ज मुक्त हो सके। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बनता क्योंकि इसमें न कोई लेन-देन है, न धन का दुरुपयोग और न ही लाभ का वितरण।

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