नौकरों और किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं कराया तो हो सकती है जेल
यह खबर उन लोगों को सावचेत करने वाली है, जो अपने घर में नौकर या किराएदार रख तो लेते हैं, लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं करवाते। उनको एक साल की जेल हो सकती है। यही नहीं पांच हजार रुपए जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। यह सजा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 बी के तहत दी जाएगी। घर में किराएदार और घरेलू नौकर को काम पर रखने से पहले उनका पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य है। किराएदार या नौकर का सत्यापन नहीं करवाने वाले मकान मालिक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं।
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